भारतीय रेलवे छात्र, वरिष्ठ नागरिक, मरीज, दिव्यांगजन, शहीदों की पत्नी, स्पोर्ट पर्सन, बेरोजगार युवाओं आदि को ट्रेन टिकट बुकिंग में रियायत प्रदान करता है। भारतीय रेलवे के मुताबिक सभी रियायतें मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के बेसिक किराए पर मिलती हैं। यदि यात्रा का किराया सरकार (राज्य या केंद्र), लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेट या यूनिवर्सिटी द्वारा उठाया जा रहा है तो यात्री को इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। हालांकि जो छात्र स्कूल या यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की गई किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे हों, उन्हें छूट दी जाती है।
भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट रियायत के नियम
- रियायत केवल बेसिक किराए पर लागू होती हैं। रिजर्वेशन चार्ज सुपरफास्ट चार्ज आदि पर कोई रियायत नहीं मिलती है। हालांकि राजधानी, शताब्दी, जन शताबदी ट्रेन में कैटरिंग चार्ज पर रियायत मिलती है।
- ये रियायतें कम से कम 300 किलोमीटर की यात्रा पर लागू होती हैं।
- कोई भी यात्री दो या दो से अधिक रियायतों का लाभ नहीं उठा सकता है। यात्री एक समय में सिर्फ एक जैसी ही रियायत ले सके हैं। दो लोगों के टिकट में छूट को अलग अलग गिना जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर, भारतीय रेलवे पर रियायत के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र दिखाने होंगे, जो भारत में ही संबंधित व्यक्ति/संगठन द्वारा जारी किए होंगे और विदेश में व्यक्ति/संगठन द्वारा जारी किए गए दस्तावेज रियायत के ले मान्य नहीं होंगे।
- रिष्ठ नागरिकों के मामले में, टिकट खरीदते समय किसी प्रकार के आयु प्रमाण-पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है. रियायती टिकटें मांग करने पर जारी की जाती हैं जिसके लिए आरक्षण फार्म में विकल्प दिया गया है। तथापि, उन्हें यात्रा के दौरान अपनी आयु के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज साथ रखना चाहिए, जिसमें उनकी आयु, जन्म तिथि का प्रमाण हो और रेलवे अधिकारी के मांगे जाने पर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- रियायती टिकटधारक अपनी वास्तविक टिकट के किराये के अंतर का भुगतान करके भी उच्च श्रेणी में टिकट नहीं ले सकता। तथापि, प्रथम श्रेणी में रियायत के लिए पात्र व्यक्ति (और वाता. 2-टीयर में नहीं) प्रथम श्रेणी रियायती किराये का भुगतान करके और साथ ही वाता. 2-टीयर स्लीपर एवं प्रथम श्रेणी के वास्तविक किरायों के अंतर का भुगतान करके वाता. 2-टीयर स्लीपर के लिए टिकट खरीद सकता है।
- इसे अन्यथा विशेष व्यवस्था समझे, सीजन टिकटों, सर्कुलर यात्रा टिकटों और प्रतिष्ठित गाड़ियों जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आदि, जिनकी किराया संरचना में सभी सुविधाओं सहित किराया शामिल होता है, की टिकटों पर रियायत देय नहीं है. एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्री को रियायत दी जाती है।
- जहां कहीं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए रियायती इकहरी/वापसी यात्रा टिकट अथवा सीजन टिकट अथवा सर्कुलर यात्रा टिकट जारी किए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए रियायती किराये की गणना अलग से की जाएगी।
- सभी प्रकार की रियायतें केवल स्टेशनों/आरक्षण कार्यालयों/बुकिंग कार्यालयों के काउंटरों से प्रदान की जाती हैं. यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट अथवा बिना उचित टिकट लिए गाड़ी में चढ़ता है अथवा रियायती टिकट पर यात्रा का विस्तार करता है अथवा रियायती टिकट को उच्च श्रेणी में बदलता है, तो उसे गाड़ी में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, भले ही वह अन्यथा इन नियमों के अंतर्गत रियायत का पात्र हो।