
नई दिल्ली: मंत्रालय व सरकारी कार्यालयों में कई अधिकारीयों को कोरोना संक्रमण होने की खबर सामने आई थी. इसी बात को संज्ञान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं. इसमें वायरस के तेजी से फैलाव की रोक-थाम को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि वह आमने-सामने बैठकर मीटिंग न करें, इसके लिए इंटरकॉम, फोन या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करे.

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि केवल वहीँ कर्मचारी दफ्तर आए, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहें हो, जिन्हें कोरोना वायरस से संबंधित कोई लक्षण नहीं हैं. जिन्हें हल्का बुखार, गले में खराश आदि हो, वे सभी घर पर ही रहें और ऑफिस न आए.

सरकार ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को WORK FROM HOME के तहेत घर से ही काम करने की सलाह दी है. वहीँ एक दिन में 20 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में नहीं उपस्थित होना के आदेश दिए गए है. इसके अनुसार, विभागों से ड्यूटी चार्ट बनाने के लिए कहा गया है.
ऑफिस के अंदर हर समय फेस मास्क और फेस शील्ड पहनना अनिवार्य है. इसका पालन नहीं करने पर डिसीप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा. इस्तेमाल के बाद फेस मास्क और दस्तानों को पीले रंग के बाओ मेडिकल वेस्टबिन में डालें. अगर सामान्य डस्टबिन या खुले में किसी ने भी मास्क और दस्ताने रखे, तो उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. अगर किसी को इस तरह का वेस्ट दिखे तो सफाईकर्मियों को बताएं. बार-बार छुए जाने वाले दरवाजे, बटन, एलीवेटर, बाथरूम आदि को हर एक घंटे में साफ किया जाएगा. इसके अलावा सभी कर्मचारियों को अपना निजी सामान जैसे, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस आदि को साफ रखना होगा.