
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को अनलॉक 1 के तहत प्रदेश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, होटल, कार्यालय खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके धर्म स्थलों के प्रबंधन के लोग धार्मिक स्थलों को खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। किसी भी धार्मिक स्थल में एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोग खड़े नहीं होंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकना मना है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धार्मिक स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में अंदर जाने से पहले हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए फेस-कवर/मास्क जरूरी होगा। हर कोई कम से कम 6 फिट की दूरी जरूर बनाकर रखेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सलाह दी जाती है कि आवश्यकता न हो तो घर से बाहर न निकलें।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 5908 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल 268 लोगों की मौत हुई है। कल प्रदेश में 11318 सैंपल की जांच की गई, जनपदों द्वारा 11907 सैंपल विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे गए। कल पूल टेस्टिंग में 5-5 सैंपल वाले 983 में से 179 पूल में पॉजिटिविटी पाई गई और 10-10 सैंपल के 148 पूल में से 25 में पॉजिटिविटी पाई गई। अब तक 15173 इलाकों में सर्विलेंस का कार्य किया गया है, जिसमें 4409 हॉट स्पॉट के कंटेनमेंट एरिया और 10764 नॉन हॉट स्पॉट के एरिया में सर्विलेंस का कार्य किया गया है।

