बहराइच 06 जुलाई
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र. लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई 2021 में नियत समय-सारणी के अनुसार प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत 08 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे और अपरान्ह 3 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य होगा। 09 जुलाई 2021 कोे पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य उम्मीदवारी वापसी तथा निर्वाचन में विरोध होने की दशा में 10 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान व अपरान्ह 3 बजे से मतगणना कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर सम्पन्न होना प्रस्तावित है।
उन्होंने यह भी बताया कि उ.प्र. क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 2010 एवं उ.प्र. क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 1994 के नियम-25(7)में दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद बहराइच के समस्त क्षेत्र पंचायतों के नव निर्वाचित सदस्यों को मतदान प्रकिया में यदि किसी सदस्य के निरक्षरता, दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में असमर्थ है तो उसे एक ऐसे साथी जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा यथासम्भव उसके माता-पिता, पुत्र,पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही यथास्थिति किसी एक को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जा सकेगी जो मतपत्र को पढ़ सकने और उस पर सदस्य की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने हेतु मतपत्र को मोड़ने तथा उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो। सम्बन्धित सहायक/साथी द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसके द्वारा उक्त मतदान दिवस में किसी अन्य सदस्य निर्वाचक के सहायक/साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।
जिलाधिकारी डाॅ. चन्द्र ने दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मांग के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता को अपने आवेदन पत्र के साथ मेडिकल सार्टिफिकेट भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतदान के लिए साथी प्रदान किये जाने की अनुमति हेतु निर्वाचक (सदस्य, क्षेत्र पंचायत) अपना पूर्ण विवरण व आईडी, दो फोटो के साथ ही सहायक/साथी का पूरा नाम, पता, उसकी दो फोटो व आईडी तथा निर्वाचक से उसका सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी प्रमुख क्षेत्र पंचायत बहराइच को लिखित रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र विचार नहीं किया जायेगा।