राम जन्मभूमि फिल्म की रिलीज का रास्‍ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की र‍िलीज रोकने की याचिका

राम जन्मभूमि पर बनी हिंदी फ‍िल्‍म ‘राम की जन्मभूमि’ की र‍िलीज पर रोक लगाने के ल‍िए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज तक दी गई है जिसके बाद इस फ‍िल्‍म की र‍िलीज का रास्‍ता साफ हो गया है। यह फ‍िल्‍म देशभर में 29 मार्च को र‍िलीज होनी है। सिने क्रस्ट प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और सनोज मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म राम जन्मभूमि में 1992 में अयोध्‍या में हुई घटनाओं को कहानी की तरह प्रस्‍तुत किया जाएगा।

संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि बरकरार रखना है तो लोगों को सहिष्णु बनना पड़ेगा। यह बात बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कही थी। अदालत की यह टिप्पणी शहजादा याकूब हबीबुद्दीन तूसी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जो स्वयं को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का वंशज बताता है। उसने फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ के रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

अब उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली ‘राम की जन्मभूमि’ फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने ‘राम की जन्मभूमि’ फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इससे आयोध्या भूमि विवाद में जारी मध्यस्थता प्रक्रिया पर असर होगा।

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